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कंपनी अधिनियम की धारा 609 के तहत नियुक्त कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) जो विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में पदस्थ हैं को संबंधित राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में स्थित कंपनियों/एलएलपी के पंजीकरण तथा ऐसी कंपनियों/एलएलपी द्वारा अधिनियम के तहत सांविधिक अपेक्षाओं की अनुपालन सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। ये कार्यालय उनके पास पंजीकृत कंपनियों से संबंधित रिकार्ड की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करते हैं, ये रिकार्ड आम जनता को निर्धारित शुल्क अदा करने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। केन्द्र सरकार इन कार्यालयों पर संबद्ध प्रादेशिक निदेशकों के माध्यम से प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करती है।
उत्तराखण्ड