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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी और यह मार्च, 2009 में विधिवत गठित हुआ। आयोग के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:
1. प्रतिस्पर्धा पर विपरित प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना।
2. बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन और उसे बनाए रखना।
3. उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और
4. व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
अधिनियम के कतिपय प्रावधानों की चुनौतियों और माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, अधिनियम को प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित किया गया। एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 [एमआरटीपी अधिनियम] का निरसन हो गया और इसे 01 सितंबर, 2009 से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है [दिनांक 28 अगस्त, 2009 की अधिसूचना]।
अधिक जानकारी के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की साइट देखें।