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सात प्रादेशिक निदेशक (आरडी) हैं जो संबंधित क्षेत्रों के प्रभारी हैं, प्रत्येक क्षेत्र में कुछ राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं। प्रादेशिक निदेशक अपने क्षेत्र में कार्यरत कंपनी रजिस्ट्रारों एवं शासकीय समापकों के कार्यालयों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। वे कंपनी अधिनियम के प्रशासन से संबंधित मामलों में संबंधित राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार के मध्य संपर्क का भी कार्य भी करते हैं। उक्त अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार की कतिपय शक्तियां प्रादेशिक निदेशकों को दी गई हैं। उन्हें विभागाध्यक्ष भी घोषित किया गया है। प्रत्येक प्रादेशिक निदेशक के कार्यालय से संबद्ध एक निरीक्षण इकाई भी है जो कंपनी अधिनियम की धारा 209क के तहत कंपनियों के लेखा खाते का निरीक्षण कार्य करती है।