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कंपनी विधि बोर्ड साम्य क्षेत्राधिकार जिसका पूर्व में प्रयोग का प्रयोग करने वाला एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। जो उच्च न्यायालय अथवा केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा था, बोर्ड को अपनी प्रक्रियाओं का नियमन करने का अधिकार है। कंपनी विधि बोर्ड ने “कंपनी विधि बोर्ड नियमन 1991” बनाए हैं जिनमें उसके समक्ष आवेदन/ याचिकाएं दायर करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
केन्द्र सरकार ने “कंपनी विधि बोर्ड” (आवेदनों एवं याचिकाओं पर शुल्क) नियम, 1991 के तहत कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन/याचिकाएं दायर करने के लिए शुल्क भी निर्धारित किया है। बोर्ड की प्रधान पीठ नई दिल्ली में और चार क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में है।
यदि किसी व्यक्ति को कंपनी विधि बोर्ड के किसी निर्णय अथवा आदेश से शिकायत है तो वह व्यक्ति कंपनी विधि बोर्ड का निर्णय अथवा आदेश सूचित करने के तारीख से साठ दिन के अंदर उक्त आदेश से उत्पन्न कानून संबंधी किसी प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।
अधिक जानकारी के लिए कंपनी विधि बोर्ड साइट देखें