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सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के तहत सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित प्ररूप भरने अपेक्षित हैं -
क्र.सं. | दस्तावेज | ई-प्ररूप |
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1. | खाते एवं शोघ क्षमता का विवरण | प्ररूप 8 |
2. | वार्षिक विवरणीtd> | प्ररूप 11 |
फाइलिंग कैसे करें
एलएलपी निम्नलिखित तरीके से ई-फाइलिंग कर सकते हैं -
नामित भागीदार (डीपी) (एलएलपी के मामले में) या प्राधिकृत प्रतिनिधित्व (एआर) (विदेश सीमित देयता भागीदारी (एफएलएलपी) के मामले में) अपने कार्यालय/घर से अपनी सुविधानुसार एलएलपी पोर्टल पर (पोर्टल के एक प्रयोक्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत करने के बाद) ई-प्ररूप अपलोड कर सकते हैं।
This is the most convenient way of e-Filing.
प्ररूप 12 (दस्तावेजों की तामील हेतु अन्य सूचना देने के लिए प्ररूप) दस्तावेजों की तामील के उद्देश्य हेतु रजिस्ट्रार को अतिरिक्त सूचना देने के लिए फाइल किया जाएगा।
अनुमोदन संबंधी फाइलिंग के लिए नीचे दिए गए प्ररूप अपेक्षित हैः p>
प्ररूप 22 (रजिस्ट्रार को न्यायालय/अधिकरण/कंपनी विधि बोर्ड/केन्द्रीय सरकार के आदेश की सूचना का नोटिस) एलएलपी/एफएलएलपी द्वारा प्राप्त आदेश के बारे में रजिस्ट्रार को सूचित करने के लिए भरा जाना अपेक्षित है।
प्ररूप 23 (सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को अपना नाम परिवर्तित करने हेतु निदेश देने के लिए आवेदन) बाद में निगमित एलएलपी का नाम में परिवर्तन करने के लिए निदेश हेतु रजिस्ट्रार के पास फाइल करना अपेक्षित है।
विदेशी एलएलपी या विदेशी कंपनी के नाम को तीन साल की अवधि के लिए आरक्षित करने हेतु रजिस्ट्रार के पास प्ररूप 25 फाइल करना अपेक्षित है।
अधिनियम के तहत एक अपराध के समझौते के लिए रजिस्ट्रार के पास प्ररूप 31 फाइल अपेक्षित है।