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यह मंत्रालय मुख्यतया कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956, सीमित देयता भागीदारी फर्म अधिनियम, 2008 तथा उनके तहत बनाए गए अन्य संबंद्ध कानूनों तथा नियमों एवं विनियमों से संबंधित कार्य देखता है जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से कारपोरेट क्षेत्र की कार्यप्रणाली का कानून के अनुसार नियमन करना है।
यह मंत्रालय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत गठित आयोग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा की बढ़ावा देने व उसे बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने संबंधी कार्य भी देखता है।
इसके अलावा मंत्रालय तीन व्यवसायिक संस्थाओं नामतः भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) का पर्यवेक्षण करता है जिनकी स्थापना संबंधित व्यवसायों के उचित और सुव्यवस्थित विकास के लिए संसद के तीन अलग-अलग अधिनियमों के तहत की गई है।
मंत्रालय भागीदारी अधिनियम, 1932, कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951 तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1980 के प्रशासन से संबंधित केन्द्र सरकार के कार्यों को करने के लिए भी उत्तरदायी है।