प्रस्तुत INC-7 ई प्रारूपों की जांच के समय यह ध्यान दिया गया है कि हितधारक पुराने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन का उपयोग कर रहे हैं। इस संबंध में हितधारकों से अनुरोध है कि फॉर्म के दोबारा जमा करने या अस्वीकृति से बचने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची I के तहत निर्धारित प्रारूप का पालन करें।
दिनांक 28.04.2014 से 46 नए ई-प्ररूप उपलब्ध कराए गए हैं। यदि इन 46 ई-प्ररूपों को भरने या फाइल करने में पक्षकारों को कोई कठिनाई होती है तो कृपया www.mca.gov.in/ministryV2_hn/complaints.html. लिंक का प्रयोग करते हुए एमसीए सहायता डेस्क से टिकट निकाले। मामले के शीघ्र निपटान हेतु टिकट में समस्या का विवरण देने के साथ-साथ एरर स्क्रीन शॉट के साथ भरा हुआ प्ररूप भी संलग्न करें। पक्षकारों द्वारा एमसीए कार्यालय से संपर्क करते समय टिकट संख्या उद्धत की जाए।
25 मार्च, 2014 की मध्य रात्रि से आरएसयूबी/पीयूसीएल के तहत सभी प्ररूप आरओसी/आरडी/केन्द्रीय सरकार के संबंधित अधिकारियों को चिन्हित करते हुए वापस किए जाएंगे। इन प्ररूपों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। किंतु आरएसयूबी/पीयूसीएल के तहत फाइल करने के लिए “प्ररूप एफटीई”, “प्ररूप ईईएस 2010”, “प्ररूप ईईएस 2011”, “प्रतिदाय प्ररूप”, “निवेशक शिकायत प्ररूप”,और सभी “एलएलपी प्ररूपों”, के प्रयोग की अनुमति जारी रहेगी।